AAP सांसद संजय सिंह -आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. आपकों बता दें कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में बंद थे. Ed ने उन्हें 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया कर लिया था. सांसद आप की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना, ‘संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ.’
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें आज जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की संयुक्त बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। संजय सिंह पिछले 6 महिने से जेल में बंद थे।
‘ आप के सांसद संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ’
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई कर संजय सिंह को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है.
ईडी ने संजय सिंह की जमानत का कोई विरोध नहीं किया
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में है. संजय सिंह मां राधिका सिंह ने उनको जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था.
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हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया। यह भी दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए पैसे को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ईडी गिरफ्तारी नहीं कर सकती हैं.
राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने एक्स पोस्ट में कहा
आप राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने एक्स पोस्ट में कहा, “आज हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के लिए बहुत भावुक दिन है. हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो ख़ुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती.”
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को क्यों दी जमानत ?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए कहा , “संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने भी कहा, “हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले थी.” ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश् सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि “मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं.”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन अहम पॉइंट्सः
- संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे.
- संजय सिंह को अब ईडी ट्रायल चलने तक गिरफ्तार नहीं करेगी.