आज शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए चुनाव प्रचार सिर्फ 21 दिन ही कर जाएंगे, इसके बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होंगा।
नई दिल्ली/मारवाड़ दैनिक न्यूज: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह कहा कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। दिल्ली तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी कर सकेंगे। सीएम केजरीवाल सिर्फ 21 दिन तक ही चुनाव प्रचार सकते हैं क्योकि दो जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा
पत्रकारी जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था, तब वह आज तक तिहाड़ जेल में बंद थे। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल खास के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इंसानी स्वीकार नहीं किया। एसजी तुषार महेता ने अंतरिम जमानत देते समय अदालत से सख्त शर्तें लगाने का आग्रह किया। एसजी ने कहा, कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। उन्हें मामले के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।