रानीवाड़ा नगरपालिका: अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत का दिया तीन दिन का नोटिस
रानीवाड़ा नगरपालिका ने अवैध रूप से कब्जा करने वाले अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है। इसके लिए, उन्होंने एक नोटिस जारी की है जिसमें अतिक्रमणियों को तीन दिनों के भीतर अपने सामान हटाने की चेतावनी दी गई है। यदि इसे नहीं किया गया, तो नगरपालिका प्रशासन नियमित कार्यवाही करेगा।
रानीवाडा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी तेजराज भंडारी ने बताया कि नवनिर्मित नगरपालिका में अवैध कब्जों की शिकायतों और शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए जनता को सूचित करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी की गई है।
इन जगहों पर अतिक्रमण है
जिसमें नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप सर्कल से रघुनाथ कॉलेज तक, बड़गांव तिराहा से सांचौर रोड रेलवे फाटक चौराहे के दोनों ओर की दुकानों के बाहर रखे सामान, पक्के अस्थायी टीन शेड, केबिन और केबिनों के बाहर रखे सामान को तीन दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
इस समय, शहर के कई चौराहों, सदर बाजार, पुलिस थाने के पास, सांचौर सड़क मार्ग, सरकारी अस्पताल के पास आदि स्थलों पर अतिक्रमियों ने अवैध रूप से कब्जा करके सड़क मार्ग को बाधित कर दिया है। दुकानदारों ने अपने सामान को दुकान के सामने सड़क या फुटपाथ पर रख दिया है, जिससे पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
अतिक्रमण नहीं घटाने पर होगी कार्रवाई
रानीवाड़ा नगरपालिका को और साफ तौर कहा गया है कि तीन दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत अतिक्रमण के रूप में मानते हुए सामान को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अतिक्रमी की होगी।