राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया और पूछा कि पंचायत चुनाव कार्यक्रम कब तय कर रहे हैं? सरपंचों को प्रशासक लगाने का मामला। चीफ जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने यह आदेश गिरिराज सिंह सहित अन्य की जनहित याचिका पर दिया।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा ने इसकी पैरवी की। साथ ही अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी।
